Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana: नलकूप लगाइए और नोट गिनते जाइए, जानिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना का पूरा खेल!

Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana: प्रिय किसान भाइयों और बहनों, खेती की सफलता के लिए सिंचाई का सुलभ और सस्ता साधन होना अत्यंत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से आप अपने खेत में निजी नलकूप स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी फसलों को समय पर पानी मिल सके और उत्पादन में वृद्धि हो। आइए, इस योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें।

Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और उनकी आय में वृद्धि हो।

अनुदान की विवरणिका

योजना के तहत, किसानों को नलकूप की बोरिंग और मोटर पंप सेट पर अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार है:

  • बोरिंग प्रति मीटर (15 से 70 मीटर तक):
  • सामान्य वर्ग: ₹600 प्रति मीटर
  • पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: ₹840 प्रति मीटर
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: ₹960 प्रति मीटर
  • मोटर पंप सेट (प्रति मोटर):
  • 2 HP मोटर:
    • सामान्य वर्ग: ₹10,000
    • पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: ₹14,000
    • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: ₹16,000
  • 3 HP मोटर:
    • सामान्य वर्ग: ₹12,500
    • पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: ₹17,500
    • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: ₹20,000
  • 5 HP मोटर:
    • सामान्य वर्ग: ₹15,000
    • पिछड़ा/अति पिछड़ा वर्ग: ₹21,000
    • अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग: ₹24,000

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
  • आवेदन की अंतिम तिथि: 31 जनवरी 2025

पात्रता शर्तें

  • भूमि की आवश्यकता: आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है।
  • नलकूप का आकार: 4 से 6 इंच व्यास के निजी नलकूप पर अनुदान (15 से 70 मीटर गहराई तक) प्रदान किया जाएगा।
  • मोटर पंप की क्षमता: 2 से 5 HP के मोटर पंप पर अनुदान उपलब्ध है।
  • अनुदान का लाभ: एक कृषक को एक ही बार अनुदान का लाभ मिलेगा।
  • भू-जल स्तर: केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित व संकटपूर्ण प्रखंडों में यह योजना लागू नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • भू-धारकता प्रमाण पत्र (एलपीसी)
  • आवेदक का फोटो
  • निजी नलकूप स्थल का फोटो

आवेदन कैसे करें?

  1. ऑनलाइन आवेदन: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  2. पंजीकरण: अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें और मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर सत्यापित करें।
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों को JPEG/PNG फॉर्मेट में अपलोड करें।
  4. घोषणा पढ़ें: नीचे दिए गए घोषणा के बिंदुओं को ध्यान से पढ़ें और टिक लगाएँ।
  5. आवेदन जमा करें: एक बार आवेदन जमा करने के बाद कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • सभी किसानों को सूचित किया जाता है कि जिनका आधार उनके बैंक खाते से सीडेड (DBT के लिए) नहीं है, वे बैंक से तुरंत संपर्क करें। आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड/पंचायतों से प्राप्त आवेदनों को या इनमें चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

Conclusion- Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana

Mukhyamantri Niji Nalkup Yojana 2025 के माध्यम से आप अपने खेत में निजी नलकूप स्थापित कर सकते हैं, जिससे सिंचाई की सुविधा में सुधार होगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और अपने कृषि कार्य को सशक्त बनाएं।

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