Transaction Rules: दोस्तों, आजकल डिजिटल लेनदेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन पैसे हमारे खाते से कट जाते हैं। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए नियम बनाए हैं, जिनके तहत ट्रांजेक्शन फेल होने पर ग्राहकों को मुआवजा मिलेगा।
Transaction Rules
RBI ने टर्न अराउंड टाइम (TAT) हार्मोनाइजेशन के तहत एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी ग्राहक का ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे खाते से कट जाते हैं, तो बैंक को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर वह राशि वापस करनी होगी। यदि बैंक इस समय सीमा का पालन नहीं करता है, तो उसे प्रति दिन ₹100 का जुर्माना देना होगा।
किस प्रकार के ट्रांजेक्शन पर लागू होता है यह नियम?
यह नियम एटीएम, कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर, पॉइंट ऑफ सेल (PoS), IMPS, UPI जैसे सभी डिजिटल लेनदेन पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, लेकिन पैसे आपके खाते से कट जाते हैं, तो बैंक को 5 कार्य दिवसों के भीतर वह राशि वापस करनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तो बैंक को प्रति दिन ₹100 का जुर्माना देना होगा।
ग्राहकों को क्या करना चाहिए?
यदि आपके साथ ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल हो गया है और पैसे कट गए हैं, तो सबसे पहले अपने बैंक की ग्राहक सेवा से संपर्क करें और शिकायत दर्ज करें। RBI के नियमों के अनुसार, बैंक को आपकी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 12 कार्य दिवसों के भीतर आपकी समस्या का समाधान करना होगा।
Conclusion- Transaction Rules
RBI के इन नए नियमों से ग्राहकों को डिजिटल लेनदेन में अधिक सुरक्षा और विश्वास मिलेगा। अब यदि आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है और पैसे कट जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पैसे वापस मिलेंगे, और यदि बैंक देरी करता है, तो उसे जुर्माना भी देना होगा।
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